राजस्थान
केन एवं बोतल में पेट्रोल व डीजल का विक्रय किया तो होगी कार्यवाही: जिला रसद अधिकारी
Tara Tandi
14 Sep 2023 8:47 AM GMT
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पेट्रोलियम आदेश मोटर स्प्रिट एण्ड हाईस्पीड डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रिवेन्शन मैलप्रेन्टिस) आदेश 2005 अनुसार कोई भी पेट्रोल पंप संचालक वाहन के अतिरिक्त किसी भी अन्य रूप में पेट्रोल एवं डीजल का वितरण नहीं करेगा जबकि डंूगरपुर जिले में यह देखने में आया है कि प्रायः कई पेट्रोल पंप संचालक बोतल एवं केन में पेट्रोल, डीजल को विक्रय कर रहे है।
जिला रसद अधिकारी, डंूगरपुर विपिन जैन ने समस्त पेट्रोल पंप संचालक को अंतिम बार निर्देशित किया है कि यदि किसी भी पेट्रोल पंप संचालक द्वारा केन एवं बोतल में पेट्रोल एवं डीजल का विक्रय किया तो उसके विरूद्व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत कार्यवाही की जाएगी।
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