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श्रीगंगानगर। श्रीगंगानगर बिना अनुमति के नहर किनारे मशीन लगाकर गाजर धोने वाले किसानों को सिंचाई विभाग ने चेतावनी दी है। विभाग ने ऐसे किसानों को 8 दिसंबर तक मशीन लगाने की अनुमति लेने को कहा है। विभाग के अधिकारियों का कहना है कि 8 दिसंबर के बाद यदि कोई मशीन बिना अनुमति के नहर के किनारे गाजर धोती पाई जाती है तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मशीन जब्त की जाएगी। विभाग के अधिकारियों ने बुधवार को गंगनहर और उसकी वितरिकाओं में लगे गाजर वाशिंग मशीन का निरीक्षण किया।
सिंचाई विभाग के एसई धीरज चावला ने बताया कि गंगनहर और उसकी वितरिकाओं में लगे गाजर वाशिंग मशीन का निरीक्षण किया गया. मौके पर निरीक्षण के दौरान जानकारी मिली है कि कई गाजर उत्पादकों ने बिना विभाग की स्वीकृति के वाशिंग मशीन लगा रखी है. बिना स्वीकृति मिली मशीनों के मालिकों/काश्तकारों को 8 दिसंबर तक स्वीकृति लेने को कहा गया है. 9 दिसम्बर को निरीक्षण के दौरान यदि कोई बिना अनुमति के गाजर वाशिंग मशीन स्थापित पाया जाता है तो उसे तत्काल जब्त करने की कार्रवाई की जायेगी एवं जुर्माना वसूल किया जायेगा. इस संबंध में साधुवाली के गजर मंडी संघ अध्यक्ष को जानकारी दे दी गई है। बिना अनुमति लगे वाशिंग मशीन के मालिकों/किरायेदारों से विभाग से अनुमति लेने को कहा गया है. इसके साथ ही स्वीकृत मशीनों पर विभाग द्वारा जारी अनुमोदन संख्या भी अंकित होनी चाहिए।

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