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अजमेर। अजमेर टीम ने जहां से भी पॉलीथिन कैरी बैग को जब्त किया वहां से जुर्माना भी वसूला। टीम ने अलग-अलग दुकानों पर 26 हजार की पैनल्टी लगाई है। अजमेर में प्रतिबंधित होने के बावजूद सिंगल यूज प्लास्टिक का उपयोग जारी है। दिल्ली से आई केन्द्रीय प्रदूषण बोर्ड व नगर निगम की टीम ने शहर के विभिन्न स्थानों से 1500 किलो पॉलीथिन जब्त की और 25 हजार 600 रुपए जुर्माना भी वसूला गया। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के साइंटिस्ट डॉ. योगेन्द्र कुमार सक्सेना व सफाई निरीक्षक ओमप्रकाश गोयर ने टीम के साथ शहर के केसर गंज, कंवडसपुरा, वैशाली नगर, सब्जी मंडी, रामगंज आदि क्षेत्रों छापेमारी की। यहां प्रतिबंधित सिंगल यूज प्लास्टिक का स्टॉक मिला। जिसका वजन करीब 1500 किलो था। जिसे जब्त करने की कार्रवाई की। इस दौरान अलग-अलग जगहों पर 25 हजार 600 रुपए जुर्माना भी वसूला। गोयर ने बताया कि यह कार्रवाई नियमित रूप से जारी रहेगी।
गौरतलब है कि सिंगल यूज प्लास्टिक यानी प्लास्टिक से बनी ऐसी चीजें, जिसका हम सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर इस्तेमाल कर फेंक देते हैं और जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 आइटम्स को पर्यावरण संरक्षण एक्ट के तहत प्रतिबंधित किया गया है। अगर कोई भी निर्माता इन उत्पादों का निर्माण करता है, तो उसे इस एक्ट की धारा 15 के तहत 7 साल तक की कैद और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है।
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