राजस्थान
शिक्षण संस्थानों के पास तम्बाकू उत्पाद बेचने वालांे पर कार्रवाई दस व्यापारियों के काटे कोटपा एक्ट में चालान
Tara Tandi
12 July 2023 12:41 PM GMT
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चिकित्सा विभाग के राष्टीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत आमजन को जागरूक किया जा रहा है। सीएमएचओ डॉ निर्मल सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा स्कूल, कोचिंग संस्थानों में जाकर विद्यार्थियों व शिक्षकों को तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। वहीं शिक्षण संस्थाओं के 100 गज के दायरे में तंबाकू उत्पाद बेचने वाले व्यापारियों पर कार्रवाई की जा रही है।
बुधवार को जिला एनटीसीपी समन्वयक डॉ संजय शर्मा, शिवसिंह शेखावत एवं उद्योग नगर थाने से अशोक कुमार एवं महावीर प्रसाद ने पिपराली चौराहे से नवलगढ़ पुलिया तक की दुकानों का निरीक्षण किया और जिन दुकानों पर बीङी, सिगरेट तथा अन्य तम्बाकू उत्पाद पाये गये उन दुकानदारों के कोटपा एक्ट के तहत चालान काटे और दुकानदारों को तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचने के लिए पाबंद किया।
डिप्टी सीएमएचओ डॉ अशोक महरिया ने बताया की टीम ने पिपराली चौराहे से नवलगढ़ पुलिया तक सभी चाय की दुकानांे, रेस्टोरेंट, कैफे आदि की जांच की एवं जहां तम्बाकू उत्पाद बेचना पाया गया। वहां चालान बनाए गए। शिक्षण संस्थान के 100 गज के दायरे मंे तम्बाकू उत्पाद बेचते पाये जाने पर कोटपा एक्ट की धारा 6 (इ) के अंतर्गत कार्रवाई की गई। 20 से अधिक दुकानों पर जांच की गई एवं 10 व्यापारियों के चालान काटे।
Tara Tandi
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