राजस्थान

दहेज हत्या मामले में आरोपी की जमानत खारिज

Shantanu Roy
30 July 2022 11:44 AM GMT
दहेज हत्या मामले में आरोपी की जमानत खारिज
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सवाईमाधोपुर। सवाईमाधोपुर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रमोद कुमार शर्मा ने दहेज हत्या के एक मामले में आरोपी गांव बडौली निवासी हरकेश मीणा पुत्र जितेंद्र कुमार मीणा की जमानत याचिका खारिज कर दी है. अतिरिक्त लोक अभियोजक मोहसिन खान ने बताया कि शिकायतकर्ता पृथ्वीराज मीणा के पुत्र संतोष कुमार ने वजीरपुर थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि उनकी भतीजी अर्चना बेटी स्वा. बिजलपुर थाना निवासी अनिल मीणा ने पुरा के लोगों के साथ कुरगांव में गश्त की. शादी के समझौते के तहत 4 लाख 21 हजार रुपये दहेज के रूप में दिए गए। विवाद के बाद ससुर हरिकेश, पुत्र गोरांती, भाभी सबिता, जेठ राममोहन दहेज के लिए अर्चना को पीटते और प्रताड़ित करते थे।

दिवाली से पहले ही हम समझ गए थे कि अर्चना उसके बाद अपनी भतीजी को लेकर आई है। उसके बाद उसने अर्चना से बात नहीं की और जान से मारने की धमकी दी। 31 मार्च 2022 को रात करीब 8.40 बजे उसकी भतीजी के ससुर हरिकेश ने फोन किया और बताया कि अर्चना की मौत हो गई है. इतना कहने के बाद उसने फोन काट दिया। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि मृतक के शव का परिवार के सदस्यों को बताए बिना और परिवार के सदस्यों के मौके पर पहुंचे बिना ही आरोपी सहित अन्य लोगों के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया।
Shantanu Roy

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