राजस्थान

चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दो साल की जेल की सुनाई सजा

Admin4
24 May 2023 9:05 AM GMT
चेक बाउंस के मामले में आरोपी को दो साल की जेल की सुनाई सजा
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झुंझुनू। झुंझुनू नवलगढ़ में चेक बाउंस होने के मामले में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने एक आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 3.80 लाख रुपए बतौर प्रतिकर राशि जमा कराने के आदेश दिए हैं। परिवादी के वकील सुनील जाखड़ ने बताया कि झुंझुनूं निवासी संतकुमार दादरवाल ने वर्ष 2016 में ओमप्रकाश शर्मा से व्यापारिक आवश्यकता बताकर तीन लाख रुपए उधार लिए थे। इसके बाद इस पेमेंट को अदा करने के लिए संतकुमार दादरवाल ने ओबीसी बैंक का एक चेक दिया था, लेकिन बाद में खाते में पेमेंट नहीं होने के कारण चेक बाउंस हो गया। इसके बाद परिवाद कोर्ट में पेश किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिप्ती स्वामी ने आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास की सजा सुनाई और 3.80 लाख रुपए कोर्ट में जमा कराने के आदेश दिए।
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