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सीकर। सीकर श्रीमाधोपुर के अतिरिक्त न्यायिक दंडाधिकारी दिलीप सैनी ने चेक बाउंस के एक आरोपी को एक साल कैद की सजा सुनाते हुए 75 हजार रुपये के चेक की राशि के एवज में 95 हजार रुपये देने का आदेश दिया. आरोपी दिलीप कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद निवासी न्यू जयरामकावली ढाणी है। मामले के अनुसार जुलाई 2017 में आरोपी दिलीप ने परिवादी प्रेमप्रकाश पुत्र कजोड़मल निवासी पुष्पनगर श्रीमाधोपुर से अपनी घरेलू जरूरतों के लिए 75 हजार रुपये नकद उधार लिया था. इस उधार राशि के भुगतान के एवज में आरोपी ने शिकायतकर्ता को 22 अक्टूबर 2018 को देय बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा श्रीमाधोपुर का एक चेक दिया था.
शिकायतकर्ता ने यह चेक संबंधित बैंक में जमा कराया जो 23 अक्टूबर 2018 को बाउंस हो गया। इस पर शिकायतकर्ता ने अपने वकील के माध्यम से 25 अक्टूबर 2018 को आरोपी दिलीप को कानूनी नोटिस भेजा। इस पर भी आरोपी ने देय राशि का भुगतान नहीं किया। , तब फरियादी प्रेमप्रकाश ने कोर्ट में आरोपी के खिलाफ परिवाद दायर किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद 75 हजार रुपये चेक की राशि के भुगतान पर 95 हजार रुपये का जुर्माना व एक साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई. परिवादी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार ठठेरा उपस्थित हुए।
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