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चित्तौरगढ़। ढाई साल की बच्ची से दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी को फांसी की सजा सुनाई गई है। जैसे ही कोर्ट में फैसला सुनाया गया बच्ची का पिता फूट-फूट कर रोने लगा। रोते हुए कोर्ट का आभार जताया और कहा- 'बलात्कारी को फांसी होनी चाहिए थी.' घटना के करीब 11 महीने बाद शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ की पॉक्सो कोर्ट नंबर-1 ने फैसला सुनाया है। लोक अभियोजक शोभा लाल जाट ने बताया कि बस्सी थाना क्षेत्र के एक गांव में 21 अप्रैल 2022 को ढाई साल की बच्ची अपनी मां के साथ शादी समारोह में आई थी. शादी में रमेश पुत्र नानूराम धाकड़ निवासी किशनपुरा, बीगोड़ (भीलवाड़ा) भी आया था।
उसने नशे की हालत में एक छोटे बच्चे को उठाकर दुष्कर्म करने का प्रयास किया। जब बच्चा रोने लगा तो उसे छोड़ दिया गया। इसके बाद ढाई साल की बच्ची को उठाकर ले गए। सुनसान जगह पर ले जाकर बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, फिर गला दबा कर कुएं में फेंक दिया. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 9 दिन के अंदर चालान पेश किया। उन्होंने बताया कि पॉक्सो कोर्ट नंबर एक के पीठासीन अधिकारी ने पूरे मामले की सुनवाई की. रमेश धाकड़ को दोषी मानते हुए विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई गई है। उसे आईपीसी की धारा 302 के तहत मौत की सजा सुनाई गई है। 17 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया गया है।
फैसला आने के बाद कोर्ट में मौजूद लड़की के पिता फूट-फूट कर रोने लगे। उन्होंने कहा- 'आज मेरी बेटी को इंसाफ मिला है. फैसले से संतुष्ट हैं। बेटी की कमी हमेशा खलेगी और वह फिर कभी नहीं आएगी, लेकिन बेटी को खोने का दर्द किसी और पिता को महसूस नहीं होगा। यह एक ऐतिहासिक फैसला है, इससे रेपिस्ट पर खौफ बना रहेगा. उन्होंने कहा कि मुझे पुलिस और न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था और आज उसकी जीत हुई है. उन्होंने बताया कि उनका सात साल का एक बेटा है, जिसकी परवरिश में वह पूरा ध्यान लगा रहे हैं.
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