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डूंगरपुर। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में विशेष पॉक्सो कोर्ट डूंगरपुर ने सोमवार को आरोपी को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. वहीं, दोषियों पर 2 लाख 35 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. आरोपी नाबालिग पीड़िता को अहमदाबाद ले गया था। वहां एक कमरे में बंद कर एक महीने तक उसके साथ दुष्कर्म किया, जिससे वह गर्भवती हो गई।
सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि एक महिला ने कोतवाली थाने में तहरीर दी है। रिपोर्ट में बताया गया कि 30 सितंबर 2020 को वह काम पर गई थी। इस दौरान उसकी बेटी घर पर अकेली थी। मजदूरी कर जब वह घर वापस आई तो उसकी बेटी घर से गायब थी। प्रार्थी की काफी खोजबीन के बाद भी पुत्री का कोई पता नहीं चला। लोगों ने प्रार्थी को बताया कि बंशीलाल उसकी पुत्री को बहला फुसला कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर विवेचना के दौरान पीड़िता को हिरासत में लिया गया। पुलिस ने आरोपी बंशीलाल को गिरफ्तार कर लिया।
जांच में पता चला कि आरोपी बंशीलाल नाबालिग पीड़िता को अहमदाबाद ले गया था। वहां एक कमरे में बंद कर एक माह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। इससे वह गर्भवती हो गई। पुलिस ने विवेचना के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। पॉक्सो कोर्ट के पीठासीन अधिकारी ने सोमवार को सुनवाई करते हुए बंशीलाल को दोषी करार दिया. अदालत ने दोषी बंशीलाल को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उन्हें 2 लाख 35 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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