राजस्थान
अवैध मादक पदार्थ तस्करी के चार साल पुराने मामले में आरोपी को सुनाई 14 साल की सजा
Kajal Dubey
30 July 2022 12:12 PM GMT

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झालावाड़, चार साल पुराने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. जज अरुण कुमार बेरीवाल ने झालावाड़ जिले के रामजनपुरा तहसील अकलेरा निवासी आरोपी कुणाल जडोला (24) को 14 साल की सजा और 2 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है. आरोपियों ने कार से चोरी किया हुआ डोडा बरामद किया था।
जानकारी के मुताबिक सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो कोटा (सीबीएन) की टीम ने 7 सितंबर 2018 को कार्रवाई की. एक कार को हैंगिंग ब्रिज के पास रोका गया. कार में कुणाल अकेला बैठा था। तलाशी के दौरान कार की आगे और पीछे की सीट पर डोडा चूड़ा मिला। जिसका वजन 76 किलो 200 ग्राम था। आरोपी युवक नशे की इस खेप को लेकर जा रहा था। टीम में नशे की खेप को जब्त कर एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत मामला दर्ज किया है. आरोपितों को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया गया। कोर्ट में 13 गवाहों की गवाही हुई।
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