राजस्थान

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को 10 साल की जेल और 5 हजार जुर्माना की सजा

Shantanu Roy
23 April 2023 12:32 PM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में आरोपी को 10 साल की जेल और 5 हजार जुर्माना की सजा
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हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ की विशेष पॉक्सो कोर्ट के जज मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने एक लाख 5 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया है। रावतसर पुलिस ने दोषी युवक के खिलाफ वर्ष 2017 में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर चालान न्यायालय में पेश किया था. जिसके बाद गुरुवार को अहम फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है. राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने पैरवी की। विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि दोषी सुरेंद्र कुमार रावतसर थाना क्षेत्र की नाबालिग लड़की को आने-जाने के दौरान छेड़ता था और उसे मोबाइल फोन और सिम देने का प्रयास करता था. पीड़िता के नहीं मानने पर भी वह जिद करता रहा। उसके बाद आरोपी युवक ने पीड़िता के चाचा के लड़के से दोस्ती कर ली। चचेरे भाई से दोस्ती का झांसा देकर पीड़िता को जबरन मोबाइल और सिम दे दिया।
इसी बीच एक दिन आरोपी युवक ने उसे घर में अकेला देख पीड़िता को अपना घर दिखाने के बहाने साथ ले गया और कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया। इसके बाद उसने पीड़िता को डरा धमकाकर 6 बार दुष्कर्म किया। पीड़िता ने पुलिस को बताया था कि 15 नवंबर 2017 को पीड़िता को फोन कर मिलने की धमकी दी और जबरन बाइक पर बैठाकर हनुमानगढ़, लालगढ़ और जैसलमेर ले गया. जैसलमेर में महिला के मकान में किराए का कमरा लेकर 26 दिन तक पीड़िता को अपने पास रखा. इस दौरान वह आए दिन उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। आरोपी युवक पीड़िता को यह बात किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता रहा। इस मामले में रिपोर्ट के आधार पर रावतसर पुलिस ने आरोपी युवक सुरेंद्र कुमार (25) पुत्र ओम प्रकाश निवासी वार्ड 25 रावतसर के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर चालान पेश किया. पॉक्सो कोर्ट। चालान के बाद पॉक्सो कोर्ट के जिला जज मदन गोपाल आर्य ने 17 गवाहों और 26 दस्तावेजों को सुनने के बाद सुरेंद्र को दोषी करार देते हुए विभिन्न धाराओं में 10 साल की सजा सुनाई और एक लाख 5 हजार रुपये जुर्माना लगाया. जुर्माना अदा न करने पर उसे 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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