राजस्थान

आरोपी ने भाई-बहन के रिश्ते को किया तार-तार : जज

Shreya
20 July 2023 1:12 PM GMT
आरोपी ने भाई-बहन के रिश्ते को किया तार-तार : जज
x

अजमेर: अजमेर की पोक्सो कोर्ट ने गुरुवार को 17 साल की नाबालिग से रिश्ते में रिश्ते में लगे मामा को 20 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 24 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया. सुनवाई के दौरान जज ने टिप्पणी करते हुए कहा कि देश में नाबालिगों द्वारा बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपियों के प्रति नरमी दिखाना उचित नहीं है.पॉक्सो कोर्ट 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि 11 नवंबर 2020 को 17 वर्षीय नाबालिग के परिजनों ने केकड़ी थाने में गुमशुदगी दर्ज कराई थी.

इसमें बताया गया था कि 8 नवंबर 2020 को उनकी बेटी शौच के लिए घर से बाहर गई थी और वापस नहीं लौटी. जिसकी गांव में तलाश भी की गई लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला।पुलिस ने मामला दर्ज कर नाबालिग की तलाश शुरू कर दी है. करीब 2 महीने 10 दिन बाद नाबालिग को अहमदाबाद से हिरासत में लिया गया. पीड़िता ने बयानों में अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना का खुलासा किया. इसके बाद पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए पीड़िता से दुष्कर्म करने वाले मामा को गिरफ्तार कर लिया.विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि गुरुवार को पॉक्सो कोर्ट 2 के न्यायाधीश ने मामले में फैसला सुनाया. मेडिकल और डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी के मामा को 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई. साथ ही 24 हजार का आर्थिक दंड भी लगाया है. मामले में 7 गवाह और 21 दस्तावेज पेश किये गये.

मामले पर टिप्पणी करते हुए न्यायाधीश ने कहा कि 18 वर्ष से कम उम्र की एक नाबालिग लड़की को उसके माता-पिता की कानूनी संरक्षकता से बिना अनुमति के लेना और एक नाबालिग लड़की का उसकी इच्छा के विरुद्ध अपहरण करना और एक नाबालिग लड़की के साथ यौन संबंध स्थापित करना एक गंभीर अपराध है। सहमति और अनुमति के बिना शारीरिक संबंध।पीड़िता की मां आरोपी को राखी बांधती थी, जिसकी अनदेखी कर आरोपी ने भाई-बहन के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया। जिस तरह से देश में नाबालिग लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न और दुष्कर्म की घटनाएं बढ़ रही हैं, ऐसे में आरोपियों के प्रति नरम रवैया नहीं अपनाया जा सकता।


Next Story