सीकर न्यूज़: सीकर के न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एनआई एक्ट के तहत आरोपी को 2 साल के कारावास और 26.18 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 8 दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई है। फैसला न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट हिमांशु कुमावत ने सुनाया।
पीड़ित कृपाल के एडवोकेट भवानी सिंह शेखावत ने बताया कि कृपाल सिंह ने कोर्ट में परिवाद दिया कि अशोक शर्मा निवासी वार्ड नंबर 26 सीकर ने कृपाल से 25 अगस्त 2011 को अपने बिजनेस के लिए 17 लाख रुपए उधार लिए थे। अशोक ने कृपाल को कहा था कि वह 2 मई 2014 तक 17 लाख रुपए 2 रुपए सैंकड़ा के साथ चुका देगा। अशोक ने कृपाल को बदले में बैंक अकाउंट के 5 चेक भी दिए। लेकिन अशोक के पैसे नहीं चुकाने पर जब कृपाल ने वह चेक बैंक में लगाए तो अशोक के अकाउंट में रुपए नहीं थे। ऐसे में कृपाल को चेक वापस मिल गए।