राजस्थान

स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा

Admin4
7 Jun 2023 9:50 AM GMT
स्कूली छात्रा से दुष्कर्म के आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा
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बूंदी। पॉक्सो कोर्ट (क्रम संख्या एक) के जज सलीम बदर ने एक स्कूली छात्रा से रेप के आरोपी को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही उसे 20 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार 22 सितंबर 2019 को पीड़िता ने अपने पिता के साथ दबलाना थाने में रिपोर्ट दी थी. पीड़िता ने बताया कि 20 सितंबर को मैं स्कूल गई थी। सुबह करीब 8 बजे स्कूल से बस स्टैंड आया तो एक बच्चा कानून के खिलाफ लड़ता हुआ मिला।
उसने मुझे बस में बैठने के लिए कहा और जयपुर ले गया और बताया कि गगन मीणा ने फोन किया था। वह मुझे जयपुर के एक कमरे में ले गया। रास्ते में उसने मुझे जूस पिलाया। कमरे में गया तो धन्ना की झोपड़ी-दूनी जिला टोंक निवासी गगन मीणा पुत्र हंसराज मीणा भी वहां मौजूद था। मुझे हल्का नशा लगने लगा। फिर कमरे में पहले गगन ने मेरे साथ रेप किया। इसके बाद कानून के खिलाफ लड़ रहे लड़के ने भी दुष्कर्म किया। दोनों ने मेरे साथ रेप किया। इसके बाद वह वहां से चला गया और गगन लगातार मेरे साथ दुष्कर्म करता रहा। इस रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच पड़ताल कर चालान न्यायालय में पेश किया। अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद आरोपी गगन को किशोरी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई. अभियोजन पक्ष की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक राकेश ठाकोर ने 16 गवाह और 20 दस्तावेज पेश किए।
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