कोटा। कोटा नाबालिग से रेप करने के करीब 15 महीने पुराने मामले में पॉस्को कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी सोनू निवासी तहसील लाडपुरा थाना कैथून हाल निवासी महावीर नगर थाना क्षेत्र को 20 साल का कठोर कारावास व 35 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। फैसला आने से पहले कोर्ट के बाहर पुलिस कस्टडी में आरोपी सोनू मुस्कुराता रहा, मूछों पर ताव देता रहा।
विशेष लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया पीड़िता के परिजनों ने दिसंबर 2021 में महावीर नगर थाने में शिकायत दी थी। इसमें बताया था कि उसकी 15 साल की नाबालिग बेटी को सोनू नामक युवक बहला-फुसलाकर खाली दुकान में ले गया। उसे जान से मारने की धमकी दी।अश्लील वीडियो बनाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। अब अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर आए दिन गलत काम करने के लिए बुलाता रहता है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में 19 गवाहों के बयान कराए गए। गुरुवार को कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई।