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जयपुर। पोक्सो मामलों की विशेष अदालत क्रम-3 महानगर द्वितीय ने नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी अरशद शेख को बीस साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने 45 साल के इस आरोपी पर एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि मौजूदा समय में ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं.यदि न्यायालय की ओर से आरोपियों के प्रति नरमी बरती जायेगी तो इससे अपराधियों का मनोबल बढ़ेगा और अपराध की पुनरावृत्ति से इंकार नहीं किया जा सकता है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रेप के मामले में न सिर्फ पीड़िता के शरीर पर बल्कि उसके दिमाग पर भी असर पड़ता है और पीड़िता डिप्रेशन में चली जाती है.
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि नाबालिग पीड़िता ने 29 अक्टूबर 2021 को कावंतिया अस्पताल में बयान दिया था. जिसमें बताया गया कि उसके माता-पिता कूड़ा बीनने का काम करते हैं और इस दौरान वह घर पर अकेली रहती है. रोज की तरह उसके माता-पिता कूड़ा बीनने गए थे। इसी दौरान पास के कमरे में रहने वाले उसके दूर के रिश्ते के मौसा आरोपी ने उसे उठाकर अपने कमरे में ले गया। यहां आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपियों ने घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी दी।
घटना के कुछ देर बाद जब उसकी मां घर लौटी तो उसने मां को घटना की जानकारी दी. बयान के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से एफएसएल और डीएनए रिपोर्ट कोर्ट में पेश की गयी. जिसमें खुलासा हुआ कि पीड़िता के साथ रेप हुआ था और उसके कपड़ों पर आरोपी का डीएनए भी मिला था. इस पर अदालत ने अभियोजन के साक्ष्य और एफएसएल व डीएनए रिपोर्ट के आधार पर आरोपी को सजा सुनाई।
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