राजस्थान

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल और जुर्माने की सजा

Ashwandewangan
10 Aug 2023 10:38 AM GMT
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल और जुर्माने की सजा
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नाबालिग से दुष्कर्म
कोटा। कोटा नाबालिग से रेप के करीब 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 ने एक आरोपी को सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने आरोपी इकबाल उर्फ बाक्यां उर्फ मोहम्मद मियां (25) निवासी टोंक जिला को 20 साल के कठोर कारावास की सजा व 30 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। आरोपी 16 साल की बालिका को बहला फुसलाकर अपने साथ टोंक ले गया। जहां बनास नदी की पुरानी दरगाह के पास बने कमरे में रखा। और उससे कई बार दुष्कर्म किया।
कोर्ट ने फैसले में लिखा कि आरोपी ने लड़की को 1 महीने तक साथ रखकर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए, जो कि एक गंभीर अपराध है। यदि अभियुक्त के साथ नरमी का रुख अपनाया गया तो ऐसी गंभीर घटनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा। विशिष्ट लोक अभियोजक ललित शर्मा ने बताया पीड़िता ने पिता ने 6 सितंबर 2020 को अयाना थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी 16 साल की बेटी बिना बताए घर से चली गई। उन्हें शक है कि इकबाल उसकी बेटी को बहला फुसलाकर भगा ले जा सकता है। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया और लगभग डेढ़ महीने बाद 13 अक्टूबर 2020 को टोंक में जाकर बालिका को पकड़ा और आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट ने 17 गवाहों के बयान कराए।
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प्रकाश सिंह पिछले 3 सालों से पत्रकारिता में हैं। साल 2019 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। फिलहाल, प्रकाश जनता से रिश्ता वेब साइट में बतौर content writer काम कर रहे हैं। उन्होंने श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से हिंदी पत्रकारिता में मास्टर्स किया है। प्रकाश खेल के अलावा राजनीति और मनोरंजन की खबर लिखते हैं।

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