कोटा: शहर की एससी एसटी एक्ट न्यायालय ने गुरुवार को हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। न्यायालय ने डूंगली निवासी आरोपी जगदीश पुत्र नाथूलाल इटावा थाना पर 20000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया। न्यायालय ने मामले में शामिल अन्य आरोपी राजू ,मनोहर, राम हेत को गिरफ्तारी वारंट से तलब कर इटावा पुलिस को न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए । आरोपी जगदीश ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर रमेश की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी थी। इस मामले में इटावा पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ धारा 302 एससी एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था।
विशिष्ट लोक अभियोजक हितेश कुमार जैन ने बताया कि फरियादी पूरणमल ने अस्पताल में 14 जून 2017 को परीक्षा बयान दिया था कि वह और उसके ताऊ का लड़का रमेश पास के गांव में ही सामाजिक कार्यक्रम से भाग लेने के बाद अपने गांव लौट रहे थे। बाइक को रमेश चला रहा था। तभी गांव के रास्ते पर घात लगाकर बैठे जगदीश, राजू ,मनोहर, राम हेत ,चौथमल, नाथूलाल, सुरेश ,गिर्राज ने उन पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। जगदीश ने रमेश के दाएं जबड़े पर कुल्हाड़ी से हमला किया हम बाइक से नीचे गिर गए। इसके बाद राजू ने रमेश के सिर पर कुल्हाड़ी से वार किया शोर-शराबा सुनकर उसके पिता रामरतन व ताऊ का लड़का हंसराज ,दौलतराम सहित अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे। आरोपी गाली गलौज कर मौके से फरार हो गए। इसके बाद हम दोनों को इटावा के अस्पताल ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने रमेश को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने मामले में मुकदमा दर्ज कर चालान पेश किया। 24 गवाहों के बयान कराए ।दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायाधीश ने आरोपी जगदीश को हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई और 20000 रुपए का जुर्माना लगाया। इस मामले में शामिल राजू ,मनोहर ,राम हेत को भी न्यायालय ने गिरफ्तारी वारंट से तलब करते हुए इटावा पुलिस को न्यायालय में पेश करने के निर्देश दिए।