कोटा: नाबालिग बालिका से मारपीट व छेड़छाड़ के मामले में पोक्सो क्रम तीन न्यायालय ने बुधवार को आरोपी को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाते हुए न्यायालय ने आरोपी पर 15000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है । इस मामले में 16 वर्षीय पीड़िता ने आरोपी नीरज वर्मा हेमराज उम्र 27 साल निवासी डूंगरजिया के खिलाफ पुलिस थाना दीगोद में एक रिपोर्ट दी थी। जिसमें बताया वह कक्षा ग्यारहवीं की छात्रा है उसके भाई की आंख का ऑपरेशन करवाया था बड़ी बहन उसके घर मिलने के लिए आई थी। बहन और मां कमरे में सो गई थी वह बाहर बरामदे में चारपाई पर सो रही थी । उसी समय पड़ोस में रहने वाला नीरज वर्मा आया और उसके साथ छेड़छाड़ की। नींद खुलने पर वह चिल्लाई तो उसने उसका मुंह बंद कर दिया तथा चाकू दिखाते हुए धमकाया कि मेरे साथ चल नहीं तो मार दूंगा। शोर सुनकर मां और बहन कमरे से बाहर आई तो आरोपी उन्हें गाली देने लगा और अपशब्द बोले । तभी पड़ोसी एकत्रित हो गए तथा उसने उसके साथ मारपीट की और भाग गया।
मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 354, 441 ,323 , 504 आईपीसी तथा पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से 10 गवाहों के बयान कराए। न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी मानते हुए चार साल की सजा सुनाई व 15000 रुपए का जुमार्ना भी लगाया।