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अलवर। जिले की पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने पीड़िता से बंद कमरे में दुष्कर्म मामले में आरोपी को बीस साल की सजा और 23 हजार रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया है. विशिष्ट लोक अभियोजक रोशन दीन खान ने बताया कि महिला थाने में 14 जुलाई 2021 को पीड़िता ने मामला दर्ज कराया कि वह अपने घर पर अकेले थी और उसके माता पिता कबाड़ा बिनने के लिए गए हुए थे तभी आरोपी अजय पहले से घात लगाकर मकान में बैठा हुआ था और मौका पाकर आरोपी अजय ने पीड़िता के कमरे में घुसकर गेट की कुंडी लगाकर और चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया.
इसके बाद पीड़िता ने घटना के जानकारी अपने परिजनों को दी. इसके बाद महिला थाने में मामला दर्ज करवाया गया. पीड़िता के बयान दर्ज कर आगे पुलिस ने अनुसंधान किया और मामला पॉक्सो संख्या एक में पहुंचा जहां 11 गवाह कराए गए. उसके बाद न्यायधीश जगेंद्र कुमार अग्रवाल ने आरोपी अजय को 20 साल की सजा सुनाई और 23 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है.
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