राजस्थान

Bundi जिले में कुल 100 वर्मी कम्पोस्ट इकाई की जाएगी तैयार योजना

Tara Tandi
10 Sep 2024 9:32 AM GMT
Bundi जिले में कुल 100 वर्मी कम्पोस्ट इकाई की जाएगी तैयार योजना
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Bundi बून्दी । किसानों को जैविक खेती के प्रति प्रोत्साहित करने के साथ ही उनको सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नेतृत्व सरकार ने वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण योजना शुरू की है। योजना के तहत किसानों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार रुपए तक का अनुदान दिया जाएगा। बून्दी जिले में वर्मी कम्पोस्ट की 100 स्थाई इकाईयां स्थापित की जाएगी। किसानों को वर्मी कम्पोस्ट इकाई का स्थायी निर्माण करने पर अनुदान देने की घोषणा राजस्थान सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में की थी। इस योजना से जुड़ने के लिए किसान निकटतम ई-मित्र केन्द्र पर जाकर या स्वंय राजकिसान पोर्टल पर ऑनलाईन आवेदन कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। अनुदान लाभ पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर दिया जाएगा। आवेदन अधिक की स्थिति में लॉटरी प्रक्रिया अपनाई जाएगी।
योजना का यह है उद्देश्य
रासायनिक खादों एवं कीटनाशकों के अधिकाधिक उपयोग से बंजर होती जमीन को बचाने के साथ खाद्यान्न की गुणवत्ता बेहतर करने की दृष्टि से यह योजना शुरू की गई है। इस योजना से न केवल किसानों की आय में वृद्धि होगी, बल्कि मृदा स्वास्थ्य और पर्यावरण संतुलन भी बना रहेगा। रासायनिक खादों के उपयोग को कम करना और मृदा की उर्वरकता को बनाए रखना है। गोबर व कचरे से अच्छी गुणवत्ता वाली जैविक खाद बनाना है, ताकि जमीनें बंजर न हो।
इकाई पर अनुदान देय
वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थापना योजना के तहत किसानों को वर्मी कम्पोस्ट इकाई का स्थायी निर्माण करने पर अनुदान दिया जाएगा। इसमें कार्यक्रम के तहत किसानों को 30 गुणा 8 फीट गुणा 25 फीट आकार के पक्के निर्माण के साथ वर्मी कम्पोस्ट इकाई की स्थापना के लिए 50 हजार रुपए तक का अनुदान मिलेगा।
वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थायी निर्माण की पात्रता
वर्मी कम्पोस्ट इकाई स्थायी निर्माण के लिए भू स्वामित्व वाले किसान आवेदन कर सकते हैं। उनके पास पर्याप्त पशुधन, पानी और कार्बनिक पदार्थ की पर्याप्त उपलब्धता होनी चाहिए। किसानों के पास न्यूनतम 0.4 हेक्टेयर कृषि योग्य स्वयं की भूमि होनी चाहिए। किसान स्वयं के नाम से भू-स्वामित्व नहीं होने की स्थिति में किसान के पिता के जीवित होने या मृत्यु पश्चात नामान्तरण के अभाव में यदि आवेदक किसान स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व में नोषनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र राजस्व विभाग/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है तो भी अनुदान के पात्र माने जाएंगे। किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र पर जाकर अथवा स्वयं के स्तर पर राज किसान साथी पोर्टल पर किसान/नागरिक लाॅग इन पर जाकर जनाधार नम्बर के माध्यम से आवेदन कर सकेगा। आवेदन पत्र को ई-प्रपत्र में भरा जा सकता है। आवश्यक दस्तावेज जमाबंदी की नकल 6 माह से अधिक पुरानी नहीं होनी चाहिए। इनके अपलोड करने होंगे।
ऑफलाइन नहीं लिए जाएंगे आवेदन
कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक महेश शर्मा ने बताया कि आवेदक को आवेदन पत्र की प्राप्ति की सूचना ऑनलाइन आधार में पंजीकृत मोबाइल पर एसएमएस से प्राप्त होगी। आवेदन पत्र की ऑनलाइन जांच के समय आवेदन में कोई कमी मिलने पर आवेदक को आधार से जुड़े मोबाइल नम्बर पर संदेश भेजा जाएगा। आवेदक को 15 दिवस में राजकिसान साथी पोर्टल पर कमी पूर्ति करनी होगी। अन्यथा 15 दिवस के उपरांत आवेदन स्वतः ही निरस्त हो जाएगा।
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