राजस्थान

दोषी खा़द्य व्यापारियों के खिलाफ 34 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया

Shantanu Roy
9 July 2023 10:24 AM GMT
दोषी खा़द्य व्यापारियों के खिलाफ 34 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया
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नागौर। गौर खाद्य पदार्थों में मिलावट करना एवं गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखना और ऐसे मिलावटी पदार्थों का विक्रय करने वाले व्यापारियों पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत कार्रवाई लगातार हो रही है। राज्य सरकार के शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत हुई त्वरित कार्रवाईयों में भी इस अधिनियम के तहत कई व्यापारियों के विरूद्ध शास्ति लगाई गई है। नागौर जिले में न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ने पिछले दो साल की अवधि में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत प्रस्तुत किए गए 162 परिवादों में अपना निर्णय सुनाया है।
न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट मोहनलाल खटनावलिया ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 के तहत 1 अगस्त 2021 से लेकर 6 जुलाई 2023 तक कुल 162 परिवादों में निर्णय दिया जाकर अभियुक्त गणों के विरूद्ध जुर्माना राशि लगाई गई। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत दर्ज किए गए उक्त प्रकरणों में दोषी पाए गए खाद्य व्यापारियों के विरूद्ध 34 लाख 10 हजार की जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। कस्बे के निकटवर्ती गांव गागुड़ा स्थित राजकीय प्रवेशिका संस्कृत विद्यालय में निशुल्क बैग वितरित किए गए। इस दौरान प्रधानाध्यापक जयप्रकाश अरोड़ा ने बताया कि गागुड़ा के भामाशाह हरकाराम जांगिड़ ने अपने पुत्र रामप्रताप जांगिड़ (अध्यापक) के 38वीं शादी सालगिरह पर विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं को "पढ़ेगी बेटियां तो बढ़ेगी बेटियां" की तर्ज पर यह विद्यालय बैग वितरित किए। समारोह के दौरान प्रधानाध्यापक जयप्रकाश अरोड़ा, वरिष्ठ अध्यापक तिलोकचंद तिवारी, रामनिवास, गोविंद राम, रामप्रताप मुकेश पुरी मौजूद रहे।
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