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जयपुर। राजस्थान के कोटा में चार साल की बच्ची से बलात्कार के आरोप में 70 वर्षीय व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। करीब सात माह पहले बुजुर्ग ने बच्ची के साथ उसके घर में दुष्कर्म किया था। वह लड़की की मौसी का ससुर है।कोटा में POCSO कोर्ट के न्यायाधीश दीपक दुबे ने झालरापाटन निवासी 70 वर्षीय बलात्कारी गोपाल लाल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 20,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया. गोपाल को 27 दिसंबर 2022 को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने इसी साल 27 फरवरी को कोर्ट में चालान पेश किया था। गुरुवार को जज ने फैसला सुनाया है.
कोर्ट ने इस अपराध को बेहद जघन्य कृत्य बताया. जज ने पीड़ित लड़की के लिए एक कविता लिखी है. तुझे सलाम माँ, तू इतनी दयालु है कि तू मेरी छुपी हुई पीड़ा को पढ़ लेती है, नहीं तो मैं जीवन भर चुपचाप इस बोझ को ढोता रहता। मां हिम्मत नहीं दिखाती तो मासूम की बात कौन सुनता। बलात्कारी बुजुर्ग है. फिर भी उसने चार साल की बच्ची के साथ घिनौना कृत्य करने के लिए अपनी उम्र और नैतिकता की सभी सीमाओं को तोड़ दिया है। इसकी जितनी निंदा की जाये कम है. अगर ऐसे व्यक्ति के प्रति नरम रवैया अपनाया जाएगा तो समाज में मासूम लड़कियों के साथ न्याय नहीं होगा।
सरकारी वकील ललित शर्मा ने बताया कि 27 दिसंबर 2022 को लड़की के पिता ने गोपाल के खिलाफ कोटा के उद्योग नगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि 26 दिसंबर 2022 की रात उसका रिश्तेदार गोपाल उसके घर पर रुका था। अगले दिन सुबह बच्ची घर में खेल रही थी। उसी समय गोपाल ने उसे बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया।
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