कोटा: एनडीपीएस मामलात कोर्ट ने गुरुवार को अफीम तस्करी के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है । न्यायालय ने आरोपी पर 50000 का जुमार्ना भी लगाया है । विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र कुमार निर्भय ने बताया कि 6 जनवरी 2018 को जीआरपी कोटा तत्कालीन पुलिस थाना अधिकारी गंगा सहाय शर्मा सुबह जाब्ते के साथ गश्त करते हुए प्लेटफार्म संख्या एक पर पहुंचे गोल्डन टेंपल ट्रेन आकर रुकी थी। ट्रेन के जनरल कोच को चेक किया तो उसमें एक व्यक्ति बैठा नजर आया । उसके पास एक बैग था । पुलिस ने पूछताछ की तो उसने श्यामगढ़ से सवाई माधोपुर जाना बताया । उसके पास में एक बैग था वह पुलिस को देख घबरा गया और कोच से उठकर जाने लगा । शक होने पर पूछताछ की तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। बैग चेक किया तो उसके पास 960 ग्राम अफीम बरामद हुई।
आरोपी ने अपना नाम श्याम दास बैरागी पुत्र गोकुल दास बैरागी उम्र 53 साल निवासी बिलावली थाना गंगधार जिला झालावाड़ का होना बताया । उसके पास कोई अफीम से संबंधित दस्तावेज नहीं थे ना कोई लाइसेंस था। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार कर चालान पेश किया ट्रायल के दौरान कई गवाहों के बयान कराए गए । न्यायाधीश ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई तथा 50000 के अर्थदंड से दंडित किया है।