राजस्थान

नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास

Shantanu Roy
1 Aug 2022 6:07 PM GMT
नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी को 7 साल का कठोर कारावास
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कोटा। नाबालिग बालिका का अपहरण करने व धमकाने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए पोक्सो क्रम संख्या चार ने सात साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेन्द्र सिंह चौधरी ने बताया कि पीड़िता ने 10 मार्च 2021 को कोटा ग्रामीण जिले के सुल्तानपुर पुलिस थाने में आरोपी शिव शंकर उर्फ शिवा मीणा उर्फ शंकर (21) पुत्र नंद किशोर मीणा निवासी पाली हाल हरिपुरा थाना दीगोद के खिलाफ बहला-फुसलाकर भगा ले जाने तथा धमकाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने मामले में धारा 363, 366, 376 आईपीसी तथा पोक्सो में मुकदमा दर्ज किया था। पीड़िता ने रिपोर्ट में बताया कि वह दसवीं कक्षा की छात्रा है।

वह 10 मार्च को सुबह साढ़े नौ बजे घर से स्कूल पैदल-पैदल जा रही थी। रास्ते में आरोपी शिव शंकर मीणा उर्फ शिवा मीणा बाइक लेकर आया और उसे अकेला देखकर जबरन डरा धमकार बाइक पर बैठा लिया। इसके बाद आरोपी उसे निर्जन स्थान पर झाड़ियों में ले गया और दुष्कर्म किया। उसी समय एक युवक बाइक लेकर आया तो उसे देखकर शिवा मीणा जंगल में भाग गया। इसके बाद युवक ने उसकी मदद की तथा स्कूल का रास्ता बताया । इसके बाद वह स्कूल आ गई थी। लंच में मम्मी - पापा स्कूल आए तो उन्हें आपबीती बताई थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने आरोपी को दोषी करार देते हुए न्यायालय में चालान पेश किया। ट्रायल के दौरान अभियोजन पक्ष की और से 12 गवाहों के बयान लेखबद्ध कराए गए। न्यायालय ने आरोपी को अपहरण करने व धमकाने का आरोपी मानते हुए सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही आरोपी पर 14 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
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