राजस्थान

घायलों की जान बचाने वाले 6 भले व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप 5 हजार की राशि देकर किया गया सम्मानित

Tara Tandi
22 Jun 2023 2:28 PM GMT
घायलों की जान बचाने वाले 6 भले व्यक्तियों को प्रोत्साहन स्वरूप 5 हजार की राशि देकर किया गया सम्मानित
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राज्य सरकार की बजट घोषणा 2021-22 की पालना में न्यूनतम समय में चिकित्सकीय उपचार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत जिले में सड़क हादसों के बाद गोल्ड़न ऑवर में गम्भीर घायलों की मदद करने वाले गुड सेमरिटन को प्रोत्साहन स्वरूप 5 हजार रू. तथा प्रशस्ति पत्र देकर लाभान्वित किया जा रहा है।
जिले में विभाग के अधीनस्थ चिकित्सालयों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार जिसमें सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायलों की जान बचाने वाले 6 भले व्यक्तियों को जिसमें बाबाधाम भीलवाड़ा के देवांश शर्मा, बीगोद के महावीर उपाध्याय, शास्त्रीनगर के राहीप शेख, पुरानी धानमण्डी के सोनू जीनगर, प्रतापपुरा अण्टाली के डॉ0 भूपेन्द्र चौधरी तथा कवंलियास के भंवर लाल तेली को प्रति व्यक्ति 5 हजार रूपये की प्रोत्साहन राशि सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी गयी है तथा जिला स्तरीय कार्यक्रम में प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जायेगा।
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ0 मुस्ताक खान ने बताया कि सड़क हादसा होने के बाद एक घंटे के अंदर मरीज को सही इलाज मिल जाए, तो उसकी जान बचने की उम्मीद सबसे अधिक हो जाती है। सड़क हादसों में घायलों की तत्काल मदद के उद्देश्य से आमजन को प्रेरित व प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार ने गुड सेमेरिटन योजना शुरू की है। घायलों की मदद करने वाले भले व्यक्ति को पुलिस द्वारा परेशान नहीं किया जायेगा साथ हीं सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाएगा तथा इच्छानुसार तत्काल अस्पताल छोडने की अनुमति दी जायेगी। योजना का क्रियान्वयन चिकित्सा विभाग द्वारा किया जा रहा है। आम जनता को इस योजना के प्रति जागरूक करने के लिए विभाग द्वारा प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। अस्पताल पहुंचाने वालों को पुलिस जांच के नाम पर परेशान नहीं करेगी, यह भी बताया जा रहा है।
डिप्टी सीएमएचओ डॉ0 घनश्याम चावला ने बताया कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी जीवन रक्षा योजना के तहत सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को समय से राज्य के सरकारी व निजी अस्पतालों में पहुंचाने वाले भले व्यक्ति इस योजना में लाभान्वित होंगे। यदि दुर्घटना में घायल व्यक्ति गंभीर श्रेणी का है तो मदद करने वाले भले व्यक्ति को 5 हजार की प्रोत्साहन राशि एवं प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। एक से अधिक भले व्यक्ति होने पर सभी को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार राशि समान रूप से विभाजित कर दी जायेगी और यदि घायल व्यक्ति सामान्य घायल की श्रेणी के अन्तर्गत है तो अस्पताल पहुंचाने वाले भले व्यक्ति को केवल प्रशस्ति पत्र दिया जायेगा। मदद करने वाले व्यक्ति की जानकारी (नाम, उम्र, लिंग, पता, मोबाईल नम्बर, पहचान पत्र बैंक खाता संख्या आदि) चिकित्सक की ओर से अंकित की जाती है। जिले में अस्पताल प्रशासन द्वारा गठित कमेटी गुड सेमेरिटन के लिए आए प्रस्तावों पर विचार कर अनुमोदन कर राज्य स्तर पर भिजवाती है। इसके बाद प्रदेश स्तर से प्रोत्साहन राशि लाभार्थी के खाते में सीधे हीं डीबीटी द्वारा स्थानान्तरित की जाती है। योजना में 108 एम्बुलेेंस, निजी एम्बुलेंस के कर्मचारियों, पीसीआर वैन एवं ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों तथा घायल व्यक्ति के संगे-संबंधियों को इस योजना का लाभ देय नही होगा।
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