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कोटा। कोटा अपहरण कर जान से मारने की धमकी देने के प्रयास में 5 करोड़ की फिरौती मांगने के करीब 10 साल पुराने मामले में ADJ क्रम 1 कोर्ट ने दो आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी वेद प्रकाश (49) व अमित उर्फ सोनू (42) को 5 -5 साल के कारावास की सजा सुनाई है। दोनों आरोपी बूंदी जिले के तालेड़ा थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। अपर लोक अभियोजक सलीम खान ने बताया कि 7 सितंबर 2013 को तलवंडी निवासी फरियादी डॉक्टर ने जवाहर नगर थाने में शिकायत दी थी। जिसमें बताया था कि 5 सितंबर को एक व्यक्ति ने लैंडलाइन पर फोन करके ढाई बजे मिलने को कहा। दोपहर में वेदप्रकाश नाम का व्यक्ति मिलने आया।
उसने कहा कि कुछ लोग आपकी पत्नी व बेटी का अपहरण करने वाले हैं। और उसके बाद 5 करोड़ की फिरौती की डिमांड करेंगे, जिसकी प्लानिंग मेरे पास है और मैं आप लोगों को बचा सकता हूं। ये सुनकर वो घबरा गए। अगले दिन 6 सितंबर को वेदप्रकाश फिर से उनसे मिलने आया और मोबाइल से एक ऑडियो क्लिप सुनाई और चला गया। 5 करोड़ की फिरौती की डिमांड सुनकर पूरा परिवार दहशत में आ गया। शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में वेद प्रकाश निवासी सुतड़ा व अमित उर्फ सोनू निवासी बरुधन की भूमिका मिली। जिस पर दोनों को गिरफ्तार कर आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। कोर्ट में 12 गवाहों के बयान कराए और 23 दस्तावेज पेश किए गए।
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