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कोटा। नाबालिग से छेड़छाड़ के करीब 2 साल पुराने मामले में पॉस्को अदालत ने आरोपी को सजा सुनाई है।न्यायाधीश ने आरोपी किशोर मीणा (30) को 5 साल कारावास की सजा व 6 हजार 500 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया। आरोपी ने 12 साल की स्कूली छात्रा से जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। जिसमें पीड़ित छात्रा घायल हो गई थी। कोर्ट ने पीड़िता की चोट के मेडिकल में लापरवाही बरतने के मामले में नाराजगी जताते हुए सम्बंधित मेडिकल ज्यूरिस्ट के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के निर्देश दिए।
विशिष्ट लोक अभियोजक ललित कुमार शर्मा ने बताया घटना 4 जनवरी 2021अनंतपुरा थाना क्षेत्र की है। 7 जनवरी को हॉस्पिटल में भर्ती बालिका ने पर्चा बयान दिया था। जिसमें बताया था कि वो शौच के लिए खाली प्लॉट में गई थी। अचानक मोहल्ले में रहने वाला किशोर मीणा वहां आ गया। आते ही उसने पीछे से पकड़ लिया। और उसे उठाकर पत्थरों पर पटक दिया। रेप की कोशिश की, चिल्लाने पर गला दबाने लगा। पत्थर पर गिरने उसके कान से खून बहने लगा। ये देखकर मौके से भाग गया। ललित शर्मा ने बताया पीड़िता 3 दिन तक हॉस्पिटल में बेहोश रही। मामले में 13 गवाहों के बयान हुए।कोर्ट ने पीड़िता की कान की चोट का सर्जन नोट के आधार पर राय नहीं देने को गम्भीर लापरवाही मानते हुए नाराजगी जताई। और डॉक्टर संजय वर्मा (मेडिकल ज्यूरिस्ट) के खिलाफ विभागीय के लिए निदेशक, चिकित्सा विभाग जयपुर को निर्देश जारी किए।
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