बूंदी। बूंदी की स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग के अपहरण के मामले में आरोपी को 5 साल की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर 9 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। आरोपी ने नाबालिग के पिता को जान से मारने की धमकी दी थी और नाबालिग को अपने साथ ले गया था. विशेष लोक अभियोजक राजेंद्र कुमार जैन ने बताया कि पीड़िता ने 6 फरवरी 2022 को देई पुलिस को रिपोर्ट दी थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी नाबालिग बेटी अपने नाना से मिलने गई थी. वहां से राजा राम बैरवा (23) पुत्र मोटू लाल बैरवा बहला-फुसलाकर ले गया था।
घटना के 2 दिन पहले राजाराम ने जान से मारने की धमकी दी थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। लोक अभियोजक ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट ने मामले की सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं. इस दौरान उन्होंने 11 गवाह और 9 दस्तावेज पेश किए। जिसके बाद कोर्ट ने राजाराम बैरवा को दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुनाई थी.