राजस्थान

यूआईटी के तत्कालीन उप सचिव समेत 5 को 3 साल कैद

Admin Delhi 1
21 April 2023 1:30 PM GMT
यूआईटी के तत्कालीन उप सचिव समेत 5 को 3 साल कैद
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अलवर न्यूज: भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विशेष न्यायाधीश नगर विकास न्यास, अलवर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की मिलीभगत कर अवैध लाभ प्राप्त करने के मामले में नगर विकास न्यास के तत्कालीन उप सचिव देवेन्द्र सिंह ढिल्लों, निवासी वैशाली नगर, जयपुर, तत्कालीन कार्यालय देहली दरवाजा तत्कालीन निवासी अखैपुरा निवासी अधीक्षक रामेश्वर दयाल। कनिष्ठ लिपिक कमला सेन व लाभार्थी शिवाजी पार्क निवासी निर्मला गुप्ता व राजेंद्र प्रसाद गुप्ता को दोषी करार देते हुए तीन-तीन साल कैद व 35-35 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है.

विशेष लोक अभियोजक एसीबी अशोक कुमार भारद्वाज ने बताया कि वर्ष 1986 में राजेंद्र प्रसाद, कुमारी शारदा, हरिओम गुप्ता, नेतराम गुप्ता, मनोरमा रस्तोगी, लालाराम धोबी और सुगमचंद मित्तल को यूआईटी अलवर के शिवाजी पार्क योजना में निम्न आय वर्ग में मकान आवंटित किये गये थे. समूह। 30 मार्च 2003 को राजेंद्र ने यूआईटी में लीज डीड के लिए आवेदन पेश किया। अवर अभियंता के प्रतिवेदन में मकान क्रमांक 4 व 5 का निर्माण नियम विरुद्ध कर उक्त मकान को शिक्षण संस्थान बताया गया था.

राजेंद्र प्रसाद ने शपथ पत्र दिया कि वे इस संबंध में निर्धारित जुर्माना जमा कराएंगे। साथ ही भविष्य में कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं चलाने का शपथ पत्र भी दिया। लेकिन राजेन्द्र के आवेदन पर तत्कालीन सचिव द्वारा बिना स्वीकृत एवं संशोधित नक्शों के अनुमोदन के बिना लीज डीड की कार्रवाई स्वीकृत नहीं की गयी. बाद में सहायक लेखाधिकारी की टिप्पणी पर अवर अभियंता ने बताया कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न संशोधित नक्शे के अनुसार निर्माण किया गया है. तत्कालीन सचिव ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के लिए दोबारा राय मांगी।

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