चार जनों से वसूला 40 हजार रुपए जुर्माना, 14 भवन मालिकों को किए नोटिस जारी
कोटा: नगर निगम कोटा दक्षिण द्वारा शुक्रवार को संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए अवैध विज्ञापन लगाने वाले 14 भवन मालिकों को नोटिस जारी किए। साथ ही 4 जनों से अवैध फ्लेक्स दीवारों पर चस्पा कर गंदा करने पर 40 हजार रुपए जुर्माना वसूल किया।उपायुक्त राजेश डागा के निर्देश पर उपायुक्त राजस्व दिनेश शर्मा़ राजस्व अधिकारी विजय अग्निहोत्री व राजस्व निरीक्षक ललित सिंह द्वारा दक्षिण सीमा क्षेत्र में लगे अवैध विज्ञापन बालों पर कार्रवाई की गई। जिसके तहत एरोड्राम चौराहे से कोटड़ी चौराहे तक सड़क के दोनों तरफ मकानों पर अवैध रूप से विज्ञापन लगाने वाले 14 भवन मालिकों को नोटिस तामील कराए गए। साथ ही छावनी में सार्वजनिक स्थान व फ्लाई ओवर पर विज्ञापन फ्लेक्स लगाकर उनकी सूरत बिगाड़ने पर 4 जनों से 40 हजार रुपए जुर्माना वसूला गया। उपायुक्त डागा ने मकान मालिकों से अपील की है कि अपने मकान की दीवार, चार दीवारी व मकान की छत पर किसी भी प्रकार का अवैध विज्ञापन बोर्ड लगाकर प्रचार प्रसार नहीं करें। क्योंकि निगम द्वारा यह समस्त प्रचार विज्ञापन निषेध प्रतिबंधित किए जा चुके हैं । ऐसी स्थिति में नोटिस की मियाद बाद भी अगर विज्ञापन नहीं हटाए गए तो निगम द्वारा भवन मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, जिसकी जिम्मेदारी मकान मालिकों की होगी।
नवज्योति ने किया था प्रकाशित: शहर में अवैध रूप से सार्वजनिक स्थानों पर विज्ञापन पोस्टर व विज्ञापन लगाकर शहर की सूरत बिगाड़ने का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने उठाया था। समाचार पत्र में 23 फरवरी के अंक में पेज 3 पर ‘स्मार्ट सिटी की सूरत बिगाड़ रहे पोस्टर व विज्ञापन’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था। समाचार प्रकाशित होते ही निगम अधिकारी हरकत में आए। उन्होंने शहर की सूरत बिगाड़ने वाली जगहों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई कर नोटिस भी जारी किए। साथ ही जुर्माना भी वसूल किया। उपायुक्त राजेश डागा ने बताया कि अभी तो यह शुरुआत है। इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। शहर की सूरत किसी को भी नहीं बिगाड़ने दी जाएगी। अवैध रूप से विज्ञापन लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।