राजस्थान

किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष का कारावास

Teja
14 Feb 2023 5:29 PM GMT
किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष का कारावास
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फिरोजाबाद। न्यायालय ने मंगलवार को घर में घुसकर किशोरी से छेड़छाड़ के दोषी को 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उस पर अर्थदंड लगाया. अर्थदंड ना देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

थाना उत्तर क्षेत्र में 23 मार्च 2017 को एक 15 वर्षीय किशोरी घर पर अकेली थी. उसकी मां व परिवार के अन्य सदस्य बाहर गए थे. उसी दौरान पड़ोसी समीर पुत्र पप्पू उर्फ रघुवीर जाटव घर में घुस गया. उसने किशोरी के साथ छेड़छाड़ की. किशोरी ने चीख-पुकार की तो मोहल्ले के लोग एकत्रित होकर आ गए. लोगों को आता देख समीर जान से मारने की धमकी देकर भाग गया. मां के घर लौटने पर किशोरी ने आपबीती बताई. तब पीड़िता की मां ने समीर के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस (Police) ने विवेचना कर न्यायालय में उसके विरूद्व आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया.

मुकदमा अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश (judge) कोर्ट संख्या-1 पॉक्सो अवधेश कुमार सिंह की अदालत में चला. अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया कि मुकदमे के दौरान कई गवाहों ने गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने समीर को दोषी माना. न्यायालय ने उसे 4 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने उस पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है. अर्थदंड ना देने पर उसे तीन माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.

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