अतिक्रमण हटाने को 4 सप्ताह का समय: हाईकोर्ट के आदेश के 10 दिन बीत चुके
जोधपुर न्यूज: शहर में दो मेयर व दो निगम की व्यवस्था के बावजूद फुटपाथ पर से अतिक्रमण व अवरोध हटाने में असफल साबित हो रहे हैं. मंडोर से पाओटा, सोजती गेट से अखलिया तिराहा, रेलवे स्टेशन से जालोरी गेट, 5वीं रोड, 12वीं रोड से पाल रोड से डीपीएस चौराहा, सरदारपुरा ए, बी, सी और डी रोड, सर्किट हाउस से एयरपोर्ट तक फुटपाथ बूथों पर कब्जा है। ठेले वालों ने जहां दुकानदारों और शोरूम मालिकों ने फुटपाथ पर सामान सजाकर कब्जा कर लिया है, लेकिन दोनों ही नगर निगम ऐसे अवरोधकों को हटाने में दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं.
उसकी दिलचस्पी ऊंची इमारतों में हो रहे निर्माण कार्य के साथ अवैध निर्माणों पर ज्यादा रहती है। राजस्थान उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश विजय विश्नोई और न्यायमूर्ति कुलदीप माथुर ने जोधपुर शहर की सड़कों को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चार सप्ताह में फुटपाथ और सर्विस लेन का अतिक्रमण हटाने और अनुपालन रिपोर्ट पेश करने को कहा था, लेकिन पास होने के बावजूद 10 दिन से दोनों नगर निगम न तो फुटपाथ से अतिक्रमण हटा पा रहे हैं और न ही सर्विस लेन खाली करवा पाए हैं।