राजस्थान
कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर फ्लेवर्ड तंबाकू के 386 पाउच जप्त
Tara Tandi
31 July 2023 2:22 PM GMT

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आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवम् ड्रग कंट्रोल,राजस्थान के निर्देशानुसार तंबाकू निषेध कार्यक्रम के अंतर्गत आज कार्यालय फूड सेफ्टी एंड ड्रग कंट्रोल, अजमेर की टीम ने कोटपा एक्ट 2003 की धारा 7 में न्यू कवंडसपुरा स्थित मैसर्स चंदीराम मार्केटिंग एंड डिस्टि्रब्यूशन पर कार्यवाही की।
अभिहित अधिकारी एवम् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. ए के पिंगोलिया ने बताया की कोटपा एक्ट के नियमानुसार प्रत्येक तंबाकू उत्पाद के पैकेट पर तंबाकू निषेध की सचित्र चेतावनी 85 प्रतिशत भाग पर अंकित होना अनिवार्य है जबकि उक्त होलसेलर रमेश कुरानी द्वारा फ्लेवर्ड तंबाकू प्लेन पाउच में बेचा जा रहा था जिस पर सचित्र चेतावनी एवम् किसी प्रकार की अन्य कोई सूचना जैसे निर्माता फर्म का नाम, पता आदि अंकित नहीं थे। फर्म के मार्का सीआर के लेबल लगे हुए थे।
टीम द्वारा कोटपा एक्ट की धारा 7 का उल्लंघन पाए जाने पर मौके से फ्लेवर्ड तंबाकू के 50-50 ग्राम के 386 पाउच जप्त किए गए।
सहायक औषधि नियंत्रक मनोज टोंगरा ने बताया कि शीघ्र ही अग्रिम कार्यवाही करते हुए निर्धारित अवधि में चालान न्यायालय पेश किया जाएगा।
टीम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुशील चोटवानी,केसरीनंदन शर्मा एवम औषधि नियंत्रण अधिकारी अमित शर्मा शामिल रहे।

Tara Tandi
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