राजस्थान

नाबालिग की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा

Shantanu Roy
30 April 2023 10:17 AM GMT
नाबालिग की लज्जा भंग करने वाले आरोपी को 3 साल की सजा
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राजसमंद। राजसमंद की पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से यौन दुराचार के आरोपी को 3 साल की जेल और 5 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. यह सजा न्यायाधीश सुनील कुमार पंचोली ने दिवेर थाना क्षेत्र के आरोपी सोहन लाल को 14 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के प्रयास के मामले में सुनाई है. विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने बताया कि पीड़िता ने 10 जुलाई 2020 को दिवेर थाना अधिकारी के सामने अपना बयान दर्ज कराया. रिपोर्ट के मुताबिक 10 जुलाई की शाम करीब 7 बजे आरोपी सोहन लाल ने पीड़िता को शहद के साथ घर बुलाया। पीड़िता शाम साढ़े सात बजे अपने घर से शहद लेकर आरोपी के घर पहुंची। साथ में पीड़िता की मौसी भी थी। वह घर के बाहर रुक गई। आरोपी ने पीड़िता से घर के अंदर वाले कमरे में शहद रखने को कहा। जब पीड़िता अंदर गई तो आरोपी पीछे से आया।
उसका हाथ पकड़कर दुष्कर्म किया। कुछ देर बाद जब मौसी घर के अंदर आई तो आरोपी पीड़िता के साथ अश्लील हरकत करता नजर आया। मौका पाकर वह भाग गया। पीड़िता ने आपबीती अपनी मौसी को बताई कि वह चिल्लाती रही लेकिन किसी ने उसकी आवाज नहीं सुनी। रिपोर्ट के आधार पर थाना दिवार ने मामला दर्ज कर आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर आरोपी सोहन लाल के विरुद्ध पॉक्सो न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया। विशेष लोक अभियोजक राहुल सनाढ्य ने कोर्ट में पीड़िता बालिका व राज्य सरकार की ओर से पैरवी करते हुए 23 गवाहों के बयान कोर्ट में करवाए और 20 दस्तावेज पेश किए। न्यायालय ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सोहन लाल निवासी थाना दिवार को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के कठोर कारावास व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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