राजस्थान

नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा

Admin4
1 Feb 2023 2:30 PM GMT
नाबालिग का अपहरण कर गैंगरेप करने वाले आरोपी को 20 साल की कठोर कारावास की सजा
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सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर विशेष अदालत POCSO ने नाबालिग पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी हनुमान के पुत्र शिवजीराम बैरवा को दोषी करार देते हुए पॉक्सो एक्ट की धारा 5/6 के तहत 20 साल के कठोर कारावास और 50,000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई. आरोपी को पुलिस ने 8 नवंबर 2020 को गिरफ्तार किया था। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। पीड़िता व राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए. मामले के अनुसार नाबालिग पीड़िता के पिता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी है कि 21 अक्टूबर 2020 को दोपहर करीब साढ़े 1 बजे आरोपी हनुमान बैरवा व एक अन्य पिक अप ने नाबालिग को बुलाकर जबरन अगवा कर लिया.
उन्हें जयपुर ले गए। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर अश्लील हरकत की और गलत काम करने का भी प्रयास किया। आरोपी रात में शिवदासपुरा छोड़कर चले गए। आरोपी हनुमान ने नाबालिग को की-पैड मोबाइल भी दिया और कहा कि घर पर किसी को मत बताना, नहीं तो वह तुम्हारे माता-पिता को मार देगा। नाबालिग पीड़िता ने घर पहुंचकर घटना की जानकारी अपनी मां को दी. आरोपी व उसके साथियों ने रिपोर्ट दर्ज कराने पर परिवार को जान से मारने की धमकी भी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी हनुमान को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। विशेष पॉक्सो अदालत ने मामले का निस्तारण करते हुए नाबालिग पीड़िता के अपहरण और सामूहिक दुष्कर्म के आरोपी हनुमान पुत्र श्योजीराम बैरवा को सजा सुनाई.
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