राजस्थान

नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा

Admin4
4 May 2023 7:28 AM GMT
नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा
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सवाई माधोपुर। विशेष अदालत पॉक्सो ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला पुत्र बृजमोहन निवासी चौरा गांव थाना सपोटरा जिला करौली को 20 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. अदालत ने आरोपी को विभिन्न धाराओं के तहत सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें 68 हजार रुपए के जुर्माने की सजा भी दी गई है। आरोपी 1 अक्टूबर 2020 से न्यायिक हिरासत में है। पीड़िता और राज्य सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक अनिल कुमार जैन पेश हुए।
मामले के अनुसार नाबालिग लड़की के पिता ने संबंधित थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 दिसंबर 2019 को दोपहर 3 बजे बेटी पैसे निकालने की कहकर बैंक गई थी. इसके बाद वह वापस घर नहीं लौटी। सूचना मिलते ही पिता दूर गांव से लौट आया और नाबालिग बेटी को हर जगह खोजा, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। नाबालिग बेटी भी अपने साथ एक मोबाइल ले गई है। पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज कर नाबालिग की तलाश की। नाबालिग से पूछताछ के बाद उसके बयानों के आधार पर पुलिस ने नाबालिग पीड़िता के अपहरण व दुष्कर्म के आरोपी दिनेश गुर्जर उर्फ भोला को एक अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय ने आरोपी को जेल भेज दिया. न्यायिक हिरासत। तभी से आरोपी न्यायिक हिरासत में है। विशेष अदालत पॉक्सो ने आरोपी को धारा 363 भादस के तहत दोषी करार देते हुए तीन साल सश्रम कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 भादस के तहत पांच साल सश्रम कारावास व दस हजार रुपए जुर्माना, धारा 343 भादस के तहत एक साल की सजा सुनाई है। धारा 5(एल)/6 पॉक्सो एक्ट के तहत तीन हजार रुपए कठोर कारावास व 20 वर्ष सश्रम कारावास व पचास हजार रुपए जुर्माना।
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