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अजमेर: जिले की पॉक्सो कोर्ट (Pocso Court) संख्या 1 ने अहम फैसला सुनाते हुए नाबालिग के साथ दुराचार (Rape) करने के मामले में आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई. साथ ही आरोपी को 29 हजार रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया. जानकारी देते हुए लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 28 जून 2021 को केकड़ी थाने में नाबालिग पीड़िता के परिजनों ने लिखित में शिकायत देते हुए अपनी नाबालिग पुत्री के अपहरण का मामला दर्ज करवाया.
जिसके बाद पुलिस ने मामले में पीड़िता की तलाश शुरू की और पीड़ित को दस्तयाब भी कर लिया गया. पीड़ित नेअपने बयानों में बताया की विज्ञान नगर कोटा निवासी अब्दुल सलीम उसे अपने साथ ले गया था और उसने उसके साथ गलत काम किया. पीड़िता के बयान के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया और न्यायालय में चार्जशीट पेश की. वहीं आज मामले में न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई ओर मामले में 16 गवाह और 24 दस्तसवेज पेश किए गए. जिनके आधार पर न्यायालय ने आज अपना फैसला सुनाया.
न्यूज़क्रेडिट: firstindianews
Admin4
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