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करौली। करौली नाबालिग से गैंगरेप के दोषी को पोक्सो कोर्ट विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने 20 साल कारावास और 1 लाख 20 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने से दंडित किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट में 12 गवाह और 26 दस्तावेज प्रदर्श कराए गए। पोक्सो विशिष्ठ लोक अभियोजक महेंद्र मुद्गल ने बताया कि विशिष्ट न्यायाधीश अलका बंसल ने आरोपी रामकुमेर ऊर्फ कुमेर पुत्र हरिपाल मीना निवासी राहिर थाना करणपुर को भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कठोर कारावास और कुल 1 लाख 20 हजार के अर्थदंड से दंडित किया है। पोक्सो कोर्ट विशिष्ट लोक अभियोजक महेंद्र कुमार मुद्गल ने बताया कि पीड़िता अपनी बुआ की लड़की की शादी में गई हुई थी। इस दौरान 23 जुलाई 2022 को आरोपी रामकुमेर ऊर्फ कुमेर व अन्य पीड़िता को जबरदस्ती अपनी बाइक पर बिठाकर ले गए।
आरोपियों ने थोड़ी दूरी पर स्थित घाटी में ले जाकर पीड़िता को बारी-बारी से हवस का शिकार बनाया। इस दौरान कई बार पीड़िता से दुष्कर्म किया। उसके बाद रात करीब 12 बजे पीड़िता को उसकी बुआ के घर के पास छोड़कर भाग गए। मामले में सपोटरा थाना में एफआईआर दर्ज करवाई गई। 27 जनवरी 2022 को आरोपी रामकुमेर ऊर्फ कुमेर के विरुद्ध चालान पेश किया और 24 मई को अभियुक्त धर्मसिंह के विरुद्ध तितंबा चालान पेश किया गया। आरोपी मोहनराज के विरुद्ध अनुसंधान लंबित चल रहा है। मामले में सुनवाई के दौरान कुल 12 गवाह और 26 दस्तावेज पेश किए गए।
Admin4
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