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झालावाड़। झालावाड़ कोर्ट ने 3 साल पुराने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो कोर्ट न-2 झालावाड़ के विशेष न्यायाधीश ब्रिजेश पंवार ने 3 साल पुराने नाबालिग से रेप के मामले में दोषी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर एक लाख 30 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने बताया कि 2 अक्टूम्बर 2020 को पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी 14 वर्षीय नाबालिग लड़की से चोरी-छिपे रामेश्वर वर्मा (28) निवासी खारपां थाना, पिड़ावा बात करता था, रामेश्वर उसके मकान के सामने किराए के मकान में रहता था। जब नाबालिग घर पर नहीं मिली तो शक के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसके बाद 11 अक्टूबर 2020 को पीड़िता को डिटेन किया।
पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी उसे बाइक पर बिठाकर पुरवाजन गांव जिला औरेया उत्तर प्रदेश ले गया था, जहां पर उसने उसके साथ रेप किया। उसने इससे पहले भी पीड़िता के साथ कमरे पर शारीरिक संबंध बनाए थे। पीड़िता के बयान लेकर मेडिकल करवाकर मजिस्ट्रेट के समक्ष 164 के बयान के बाद 12 अक्टूबर 2020 को गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश किया था। इसके बाद से ही आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में झालावाड़ कारागृह में बंद है। राज्य सरकार की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक रामहेतार गुर्जर ने पैरवी करते हुए 13 गवाह और 24 दस्तावेज पेश किए। इसके आधार पर कोर्ट ने दोषी मानते हुए विशेष न्यायाधीश ब्रिजेश पंवार ने आरोपी रामेश्वर को 20 साल के कठोर कारावास और 1 लाख 30 हजार का जुर्माना से लगाया।
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