राजस्थान

छात्रा से बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का आरोप में 20 साल कैद

Admin4
8 April 2023 1:55 PM GMT
छात्रा से बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने का आरोप में 20 साल कैद
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जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत के आदेश-3 महानगर प्रथम ने दसवीं कक्षा की छात्रा से बार-बार बलात्कार करने और उसे गर्भवती करने के आरोपी सुरेश बैरवा को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर सत्तर हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि नाबालिग की सहमति का कानून में कोई महत्व नहीं है. नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर आरोपी ने न केवल उसे शारीरिक नुकसान पहुंचाया है बल्कि उसे मानसिक प्रताड़ना भी दी है. ऐसे में आरोपितों के प्रति नरमी नहीं बरती जा सकती है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक रचना मान ने अदालत को बताया कि पीड़िता अपनी सहेली के जरिए आरोपी के संपर्क में आई थी. इस दौरान आरोपी ने उसे अपने झांसे में ले लिया। वहीं, कानोता थाना क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के बीच आरोपी उसे स्कूल से बहला-फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म करता था.
इस दौरान परिजनों ने पीड़िता के पेट में दर्द और अधिक खून बहने के कारण उसे अस्पताल में भर्ती कराया. जहां पता चला कि पीड़िता गर्भवती हो गई है। इस पर पीड़िता ने अपने साथ हुई घटना की जानकारी परिजनों को दी। ऐसे में पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।
वहीं, सुनवाई के दौरान आरोपी की ओर से कहा गया कि उसे मामले में फंसाया गया है. मामले में प्राथमिकी भी देर से दर्ज हुई है और अभियोजन पक्ष के पास उसके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद गवाहों और चिकित्सकीय साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बीस साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई.
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