राजस्थान

किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल

Admin Delhi 1
28 Jun 2023 12:44 PM GMT
किशोरी से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की जेल
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कोटा: किशोरी से दुष्कर्म के मामले में शहर की पोक्सो अदालत क्रम 3 ने आरोपी सोनू सेन को दोषी करार देते हुए बीस साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर 40,000 का जुर्माना भी लगाया है। पीड़िता ने बारां के जंजनी गांव निवासी आरोपी सोनू सेन उर्फ सोनू चौहान (23 साल) पुत्र बजरंग लाल सेन जो वर्तमान में कोटा के केशवपुरा इलाके में रह रहा है के खिलाफ पुलिस अधीक्षक कोटा शहर के समक्ष परिवाद पेश किया था। जिसमें पीड़िता ने बताया कि आरोपी सोनू ने उसके साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक मैथुन किया। इस मामले में पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376 , 377 पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था।

पीड़िता ने परिवाद में बताया कि वह अपने नाना-नानी के पास महावीर नगर थाना क्षेत्र में रह कर 12वीं की पढ़ाई व कोचिंग कर रही थी। कोचिंग संस्थान नाना के मकान के पास ही था। कोचिंग संस्थान के नीचे पूजा सैलून के नाम से नाई की दुकान थी। जहां आरोपी सोनू सेन कार्य करता था। इस दौरान सोनू उसे निहारता रहता था। कुछ दिन बाद वह उसका पीछा करने लगा। रास्ता रोक कर बातचीत करने लगा। इस दौरान मार्च 2021 में उसने उसे एक मोबाइल दिलवाया जिससे वह उससे बातचीत भी करती थी। 8 जुलाई 2022 को कोचिंग पढ़ने के लिए गई थी तो सोनू ने रास्ते में रोककर घुमाने का बहाना बनाते हुए बाइक पर बैठा लिया तथा अपने घर संतोषी नगर ले गया। वहां एक अन्य लड़का पहले से मौजूद था। घर पर सोनू ने उसे नाश्ता करवाया और कोल्ड ड्रिंक पीने को दी। कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद उसने दुष्कर्म किया और वीडियो व फोटो खींच ली। दूसरे दिन सोनू ने उसके मोबाइल पर अश्लील वीडियो और फोटो भेजे और उसे धमकाने लगा। उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। 16 जुलाई 2022 को आरोपी ने उसे अपने जन्मदिन पर बुलाया। उसने उसके साथ अप्राकृतिक मैथुन किया। विरोध करने पर वीडियो वायरल करने की धमकी दी। इस मामले में पीड़िता ने पुलिस थाना महावीर नगर में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गई तो पुलिस ने उसकी सुनवाई नहीं की। मामले में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर महावीर नगर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 376, 377 और पोक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार किया कर जेल भेज दिया। आरोपी को दोषी मानते हुए न्यायालय में चालान पेश किया 15 गवाहों के बयान कराए गए। न्यायाधीश दीपक दुबे ने आरोपी को दोषी मानते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 40000 का जुर्माना लगाया।

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