राजस्थान
नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की जेल, डेढ़ लाख रुपए का लगाया जुर्माना
Shantanu Roy
17 Sep 2022 6:28 PM GMT

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डूंगरपुर। डूंगरपुर की स्पेशल पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग का अपहरण कर रेप के मामले में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषी पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। पोक्सो कोर्ट के सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि 28 अक्टूबर 2020 को सदर थाने में नाबालिग के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में बताया कि 10 अक्टूबर को उसकी नाबालिग बेटी मौसी के घर गई थी। दूसरे दिन शाम तक बेटी घर नहीं पहुंची तो फिर से लेने भेजा। लेकिन उस समय मीरा और डिंपल ने बताया कि रात के समय वह उनके पास ही सोई थी। लेकिन रात को उठकर वह कही चली गई है।
जिसका पता उन्हें भी नहीं है। जिसके बाद नाबालिग बेटी की तलाश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। इस पर सदर थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने उसकी तलाश करते हुए 25 अक्टूबर को उसे डिटेन कर लिया। नाबालिग बेटी की मेडिकल जांच करवाई, जिसमें उसके गर्भवती होने की पुष्टि हुई। जिसके बाद पुलिस ने मामले में अपहरण और रेप के केस में जांच शुरू की। जांच में आरोपी सुरेश (20) पुत्र कल्याण निवासी माथूगामडा फला गदात के खिलाफ चालान पेश किया। कोर्ट ने मामले में सुनवाई पूरी करते हुए फैसला सुनाया है। सरकारी वकील योगेश जोशी ने बताया कि आरोपी सुरेश को कोर्ट ने दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। दोषी को 20 साल के कठोर कारावास के साथ डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
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