राजस्थान

नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा

Admin4
22 Jun 2023 6:54 AM GMT
नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा
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जयपुर। पॉक्सो मामलों की विशेष अदालत के आदेश-1 महानगर प्रथम ने 15 वर्षीय नाबालिग को अगवा कर कई दिनों तक उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लक्ष्मण महावर को 20 साल कैद की सजा सुनाई है. साथ ही आरोपी पर कोर्ट ने 62 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है।पीठासीन अधिकारी मनीषा सिंह ने आदेश में कहा कि आरोपी ने नाबालिग पीड़िता का अपहरण किया और उसे हैदराबाद ले जाकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाए और जबरन यौन संबंध बनाए. डीएनए और एफएसएल रिपोर्ट से भी यह अपराध साबित हुआ है। ऐसे में आरोपितों के प्रति कोई नरमी नहीं दिखाई जा सकती है।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 11 मार्च 2021 को जवाहर सर्किल थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 मार्च को वह और उसका बेटा टोंक गए थे और पत्नी काम के सिलसिले में घर से बाहर गई हुई थी. शाम को जब पत्नी घर आई तो उसे अपनी नाबालिग बेटी नहीं मिली। उसे पड़ोस में रहने वाले लक्ष्मण पर शक है।
सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को हैदराबाद से गिरफ्तार कर पीड़िता को बरामद कर लिया। सुनवाई के दौरान पीड़िता ने अपने बयानों में कहा कि लक्ष्मण उस पर दोस्ती करने का दबाव बनाता था. वह शादीशुदा था, लेकिन 10 मार्च को यह आरोप लगाते हुए कि उसकी शादी एक जबरन शादी थी, उसने उसे रेलवे स्टेशन पर ले जाया।
वहां से वह उसे ट्रेन से हैदराबाद के एंड्रेसम गांव ले गया। यहां किराए पर कमरा लेकर लक्ष्मण ने उसके साथ 15 से 20 दिन तक दुष्कर्म किया। इसके बाद दूसरी जगह कमरा बदलकर करीब एक सप्ताह तक उसके साथ दुष्कर्म किया। वह करीब डेढ़ माह तक लक्ष्मण के साथ रहीं। इस दौरान वह लगभग रोजाना उसके साथ दुष्कर्म करता था। वहीं आरोपी की ओर से कहा गया कि वह पीड़िता को जबरन अपने साथ नहीं ले गया था और उससे शादी कर ली थी. कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सजा सुनाई।
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