राजस्थान

भगा कर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा

Kajal Dubey
10 Aug 2022 10:50 AM GMT
भगा कर ले जाने व दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल की सजा
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डूंगरपुर, पोक्सो कोर्ट ने बहला-फुसलाकर ले जाने और रेप करने के मामले में आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। दो लाख रुपए अर्थदंड से दंडित किया। दुष्कर्म के बाद पीड़िता ने एक बेटी को जन्म दिया। विशेष विधि अभियोजक योगेश कुमार जशी ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 7 जनवरी 2021 को कोतवाली में रिपोर्ट दी थी कि अपनी नाबालिग बेटी को घर में अकेला देख आरोपी मयूर आया और उसकी बेटी को बहला-फुसलाकर ले गया. इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। इसके बाद 1 जनवरी 2022 को पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर पीड़िता को हिरासत में ले लिया.
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