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नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने का मामला
अलवर: विशिष्ट न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम संख्या एक जगेन्द्र अग्रवाल ने नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में भुसावर थाना क्षेत्र निवासी गौरव को दोषी मानते हुए 20 वर्ष के कारावास व 40 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है।
विशिष्ट लोक अभियोजक रोशनदीन खान ने बताया कि मामले में पीड़िता के परिजनों ने वर्ष 2022 में कठूमर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जिस पर पुलिस ने अनुसंधान के बाद आरोपी गौरव को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश िकया था।
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