राजस्थान

दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद

Admin4
18 Jan 2023 5:50 PM GMT
दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल की कैद
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अलवर। अलवर की पॉक्सो कोर्ट नंबर तीन ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को 20 साल कैद और 25 हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है. मामला 10 मार्च 2020 का है। 2 साल बाद आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अलवर के टपुकड़ा थाने में दुष्कर्म का मामला दर्ज किया गया है।
पीड़िता के पिता ने 10 मार्च 2020 को अलवर के टापूकड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई कि उनके घर आए एक व्यक्ति ने उनकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया. आरोपी ने उसे बहला फुसला कर भगा दिया। दो माह बाद जब नाबालिग घर लौटी तो उसने परिजनों को पूरे मामले की जानकारी दी। उसने बताया कि आरोपी बहला-फुसलाकर ले गया था। इस पर परिजनों ने मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
अब दो साल बाद मामले में चार्जशीट पेश की गई। मामले की सुनवाई अलवर की पॉक्सो कोर्ट नंबर तीन के जज सोहनलाल शर्मा ने की. दोनों पक्षों के तर्क सुने। इस मामले में गवाहों को सुना गया। जिसके बाद बुधवार को फैसला सुनाते हुए आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास और 25 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई गई है. यह जानकारी सरकारी वकील राजकुमार गंगावत ने दी।
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