राजस्थान

17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा

Admin4
30 Nov 2022 5:11 PM GMT
17 साल की नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी को 20 साल की सजा
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अजमेर। होटल में 17 साल की नाबालिग से रेप के मामले में अजमेर की पॉक्सो कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया. आरोपी को 20 साल कैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। मामले में आरोपी पीड़िता को लिफ्ट देने के बहाने होटल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया.
पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 25 सितंबर 2021 को केकड़ी शहर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी साढ़े 17 वर्षीय बेटी घर से मौसी के यहां जाने के लिए निकली है. जब वह वहां नहीं पहुंची तो उसकी तलाश की गई। तलाशी लेने पर जानकारी मिली कि वह टॉक के होटल में है। होटल पहुंचने के बाद बेटी होटल के कमरे में बेहोशी की हालत में मिली और वहां आरोपी रमेश चंद्र ने बेटी के साथ जबरन दुष्कर्म किया.
जिसके बाद परिजनों ने आरोपी की पिटाई कर उसे पुलिस को सौंप दिया। बाद में पुलिस ने पीड़िता के पिता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी रमेशचंद (29) पुत्र हीरालाल निवासी टोंक जिला को गिरफ्तार कर लिया है. वहीं, मामले में पीड़िता ने अपने बयानों में बताया कि आरोपी ने लिफ्ट देने के बहाने उसे गाड़ी पर बैठाया और होटल ले जाकर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया.
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