राजस्थान

पीएम फसल बीमा योजना खरीफ-2023 हेतु गंगानगर में 16.70 लाख बीमा पॉलिसियां जारी

Tara Tandi
18 Aug 2023 1:17 PM GMT
पीएम फसल बीमा योजना खरीफ-2023 हेतु गंगानगर में 16.70 लाख बीमा पॉलिसियां जारी
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प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत खरीफ 2023 हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना 21 जुलाई 2023 को जारी की जा चुकी है। इसके अनुसार जिला श्रीगंगानगर में योजना के क्रियान्वन हेतु क्षेमा जनरल इंष्योरेंस लि0 बीमा कम्पनी को अधिकृत किया गया है। जिले में खरीफ फसलों के अन्तर्गत कपास, ग्वार, धान, मूंग, मूंगफली, बाजरा, मोठ व तिल को बीमा करवाने के लिए अधिसूचित किया गया है। सम्बंधित बीमा कम्पनी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार जिल में खरीफ 2023 हेतु 16.70 लाख बीमा पॉलिसियां सृजित की चुकी है।
संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) डॉ. जीआर मटोरिया ने बताया कि खरीफ 2023 हेतु कृषकों द्वारा कपास, मूंग व ग्वार फसलों का बीमा जिले की सभी तहसीलों के कृषकों द्वारा करवाया गया है। खरीफ 2023 हेतु प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्गर्त जिला श्रीगंगानगर में अधिसूचित फसलों कीप्रति हैक्टेयर कपास हेतु 40925 रूपये, मूंग हेतु 42996 रूपये, मूंगफली हेतु 120700 रूपये, ग्वार हेतु 36978 रूपये, मोठ हेतु 20643 रूपये, धान हेतु 75676 रूपये, बाजरा हेतु 35374 रूपये व तिल हेतु 28899 रूपये बीमित राशि निर्धारित की गई है।
उन्होंने बताया कि बीमित कृषकों को खडी फसल (बुवाई से कटाई) में सूखा, लम्बी सूखा अवधि, बाढ़, जल प्लावन, कीट एवं व्याधि, प्राकृतिक आग एवं बिजली का गिरना, तूफान, ओलावृष्टि, चक्रवात से होने वाले उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा राज्य सरकार द्वारा सम्पादित फसल कटाई प्रयोगां से प्राप्त उपज आकंडों के आधार पर देय होगा। फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सूखने के लिए खेत में काट कर फैला कर छोडी गयी अधिसूचित फसल को चक्रवात, चक्रवाती वर्षा, असामयिक वर्षा तथा ओलावृष्टि से व्यक्तिगत आधार पर हुये नुकसान के लिए कटाई उपरान्त अधिकतम दो सप्ताह (14 दिन) की अवधि के लिए बीमा आवरण उपलब्ध होगा।
उन्होंने बताया कि राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार प्रभावित कृषक को 72 घंटे के अन्दर सीधे श्रीगंगानगर जिले में फसल बीमा हेतु अधिकृत बीमा कम्पनी क्षेमा जनरल इन्शोयरेन्स लि. के टोल फ्री नॅबर 1800-572-3013 पर, क्रोप इंश्योरेंस ऐप, किसान सुविधा ऐप के माध्यम से स्वयं के एंड्रोईड मोबाईल अथवा ई-मित्रा अथवा लिखित में अपने बैंक/कृषि विभाग के अधिकारियो/कार्मिकों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है। यदि 72 घण्टे में कृषक द्वारा पूर्ण सूचना उपलब्ध नही करवाई जाती है तो वह कृषक अधिकतम 7 दिवस में पूर्ण सूचना निर्धारित प्रपत्र परिषिष्ट-5 में सम्बंधित बीमा कम्पनी को आवश्यक रूप से उपलब्ध करायेगा परन्तु 72 घण्टे में सूचना देना अतिआवश्यक है।
उन्होंने बताया कि अधिसूचना के अनुसार बीमा कम्पनी को आवंटित किये जिले में योजना की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करवाने एवं उनकी समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तरीय कार्यालय संयुक्त निदेशक कृषि (विस्तार) जिला परिषद कार्यालय में तथा तहसील स्तरीय कार्यालय सहायक निदेषक कृषि (विस्तार)/सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय मे स्थापित किये गये है। इसी क्रम में सम्बंधित बीमा क्षेमा जनरल इन्श्योरेन्स लि. द्वारा जिले में योजना की जानकारी कृषकों को उपलब्ध करवाने एवं उनकी शंकाओ के समाधान हेतु जिला श्रीगंगानगर में जिला एवं तहसील स्तर पर कार्य करने वाले कार्मिकों की सूची उपलब्ध करवायी गई है जिसका विवरण निम्नानुसार है।
उन्होंने बताया कि जिला श्रीगंगानगर के समन्वयक श्री भाग्यसिंह मो. नं. 7740819147, श्री संजय कुमार मोबाईल नं. 9132790005, तहसील श्रीकरणपुर में जगतार सिंह मो. नं. 9413712761, घड़साना में सुरेन्द्र कुमार मो. नं. 9549581119, श्रीविजयनगर में अजय देव मो. नं. 8290456538, 9982309638 पदमपुर में दिनेष कुमार मो. नं. 6350680976, श्रीगंगानगर में राजु शर्मा मो. नं. 9887911133, अनूपगढ़ में देवेष कुशवाह मो. नं. 8770857943, रावला में संदीप कुमार मो. नं. 9828540320, रायसिंहनगर में सतपाल सिंह मो. नं. 8278676733, सादुलशहर में कुलदीप कुमार मो. नं. 8385815625, सूरतगढ़ में घनश्याम कुशवाह मो. नं. 8982134641 व बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं. 18005723013 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
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