राजस्थान

144 लागू, बिना अनुमति के शोभायात्रा निकालने पर रहेगी पांबदी

Admin4
8 Aug 2022 6:28 PM GMT
144 लागू, बिना अनुमति के शोभायात्रा निकालने पर रहेगी पांबदी
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न्यूज़क्रेडिट: लाइवहिन्दुस्तान

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिले जोधपुर में एक बार फिर धारा 144 लगाई गई है। माना जा रहा है कि आगामी त्यौहारों के मद्देनजर धारा 144 लगाई गई है। जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट के पूरे क्षेत्र में 7 अगस्त रविवार को ही पूर्व में लगाई गई धारा 144 की अवधि समाप्त हो गई थी।। सोमवार को डीसीपी एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट विनीत कुमार बंसल ने नए आदेश जारी किए है। आदेश में लिखा गया है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए और आगामी त्योहारों मोहर्रम, रक्षाबंधन, स्वतंत्रता दिवस, श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी, रामदेव जयंती, अनन्त चतुर्दशी, नवरात्रा दुर्गाष्टमी, विजय दशमी इत्यादी और विश्वविद्यालय व विभिन्न महाविद्यालय में छात्रसंघ चुनाव के दौरान जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में असामाजिक तत्वों द्वारा कानून एवं शांति व्यवस्था भंग हो सकती है। लोक शांति को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इसलिए अगले आदेशों तक पूरे कमिश्नरेट में धारा 144 लगाई गई है।

रैली जुलूस प्रदर्शन व सभा पर रहेगी रोक

आदेश के अनुसार पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र में अगले आदेशों तक सार्वजनिक मार्गों पर रैली जुलूस प्रदर्शन व सभा एवं शोभायात्रा निकलने से पहले अनुमति लेनी होगी। इसके आभाव में कार्रवाई होगी। पूरे आयुक्तालय क्षेत्राधिकार में कोई भी व्यक्ति हथियार लाठी व अन्य हानिकारक सामग्री लेकर सार्वजनिक नहीं घूमेगा। आदेश में सबसे ज्यादा जोर सोशल मीडिया के उपयोग को लेकर निर्देश दिए गए हैं। जिसमें कहा गया है कि धारा 144 के दौरान कोई भी व्यक्ति सोशल मीडिया पर सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करने वाली पोस्ट नहीं डालेगा। ऐसा करने पर कार्रवाई होगी. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के भड़काऊ नारे नहीं लगाएगा, न ही किसी स्थान पर ऐसे नारे लिखे जाएंगे।

सांप्रदायिक घटनाओं के बाद धारा 144 लगाई गई थी

गौरतलब है कि इससे पहले 2 मई और 3 मई को हुई सांप्रदायिक घटनाओं के बाद धारा 144 लगाई गई थी। 10 थाना क्षेत्र में कर्फ्यू भी लगाया गया था। जिसका क्षेत्र बाद में धीरे-धीरे कम कर दिया गया। इस दौरान लगाई गई निषेधज्ञा की अवधि भी 9 जून को खत्म हो गई थी, लेकिन तब सूरसागर विवाद के बाद पुलिस कमिश्नर के निर्देश पर एहतियातन रूप से पूरे कमिश्नररेट क्षेत्र में फिर से 144 धारा लागू करने के आदेश जारी कर दिए थे. अब एक बार फिर नए आदेश जारी किए गए हैं।


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